इलाहबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान को दी राहत

इलाहबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान को दी राहत
Dr. Kafeel khan

इलाहबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान को दी राहत 

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अगस्त को डॉ. काफिल खान के मामले में एक बार फिर झटका लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए विरोधी बयान मामले में डॉ. काफिल को राहत देने का फैसला सुनाया.

अदालत ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए और एनआरसी के खिलाफ फैसला सुनाया।

डॉ काफिल खान के भाषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनके खिलाफ लंबित पूरी आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने डॉ काफिल खान के खिलाफ मामले को खारिज करने का फैसला किया।

इसी मामले में यूपी सरकार ने डॉ काफिल के खिलाफ एनएसए दायर किया था, हालांकि पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत डॉ खान की नजरबंदी को खारिज करते हुए कहा था कि उनका भाषण वास्तव में राष्ट्रीय था, यह एकता के बारे में था।

ये भी पढ़े:.आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह को मिल गई राहत suprem कोर्ट ने दी ज़मानत 

ज्ञात हो कि एएमयू में उनके भाषण के संबंध में डॉ काफिल खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।

दरअसल, मार्च 2020 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अलीगढ़ की अदालत में उनके खिलाफ अभियोग दायर किया गया था। अदालत ने अभियोग का संज्ञान लिया।

इस संबंध में डॉ कफील को तलब किया गया था। इसके बाद डॉ कफील ने अपने खिलाफ आपराधिक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.


सच न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे youtub channal को subsribe करें और वीडियो को like share करना ना भूले
https://youtube.com/c/DailyHindiUrduNews

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ